मेटा के नए किशोर सुरक्षा नियम

पाठ्यक्रम: जीएस-2/शासन

सन्दर्भ

  • मेटा अमेरिका में किशोरों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नई डिफ़ॉल्ट पाबंदियाँ लागू करने जा रहा है। यह कदम 52 राज्यों के अटॉर्नी जनरल के साथ 18 बिलियन डॉलर के समझौते के बाद उठाया गया है, जिसमें युवा उपयोगकर्ताओं के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू करना आवश्यक है।

परिचय

  • यह समझौता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा बच्चों और किशोरों को कथित रूप से पहुँचाए गए नुकसान से संबंधित कई मुकदमों के बीच हुआ है।
  • राज्यों ने आरोप लगाया कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस तरह डिजाइन किया कि युवा लोग बाध्यकारी रूप से इनसे जुड़े रहें, कंपनी गंभीर जोखिमों से अवगत थी और उसने जनता को इनके बारे में गुमराह किया।
  • उन्होंने मेटा पर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने और चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन पॉलिसी (COPPA) का अनुपालन न करने का भी आरोप लगाया।

नाबालिगों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक की नई सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • प्रतिदिन दो घंटे की सीमा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर संयुक्त रूप से लागू होगी। किशोर इसे केवल माता-पिता की अनुमति से बंद कर सकेंगे और इसमें मैसेजिंग शामिल नहीं होगी।
  • “नाइट मोड”, जिसमें किशोरों को मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे के बीच फीड, स्टोरीज़ और रील्स जैसी सुविधाओं तक पहुँच नहीं होगी। वे फिर भी मैसेजिंग का उपयोग कर सकेंगे।
  • किशोरों या माता-पिता द्वारा दोनों प्लेटफॉर्म पर ऑटोप्ले को बंद करने की सुविधा, जिसके बाद अधिक सामग्री देखने के लिए किशोरों को टैप या स्वाइप करना होगा।
  • सभी प्रकार की पोस्ट पर लाइक और रिएक्शन के आँकड़ों को हटाना।
  • किशोर या माता-पिता गैर-एल्गोरिदमिक फीड का विकल्प चुन सकते हैं, जो सिस्टम की सिफारिशों द्वारा वैयक्तिकृत नहीं होगी और इसमें केवल उन अकाउंट्स की सामग्री शामिल होगी जिन्हें किशोर फॉलो करते हैं या जिनसे वे अन्यथा जुड़े हुए हैं।
  • अधिक मजबूत आयु-पुष्टि तकनीक, ताकि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हटाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि 13 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों को ऐप्स के आयु-उपयुक्त संस्करणों तक पहुँच मिले।
  • यह समझौता अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू करने के लिए मेटा के प्रयास से जुड़ा हुआ है।

नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

  • हालांकि भारत ने अभी तक केंद्रीय स्तर पर कोई नियामक कदम नहीं उठाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आईटी मंत्रालय में आयु-आधारित सोशल मीडिया प्रतिबंधों को लेकर प्रारंभिक चर्चा शुरू हो गई है।
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भी सरकार से बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग और उन्हें लक्षित करने वाले डिजिटल विज्ञापनों पर आयु-आधारित सीमाएँ लागू करने का आह्वान किया है।
  • सर्वेक्षण की यह सिफारिश युवा उपयोगकर्ताओं में “डिजिटल लत” से जुड़ी व्यापक चिंताओं से उत्पन्न हुई है।

भारत में नाबालिग उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध/विनियमन की आवश्यकता

  • साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न से सुरक्षा: बच्चे अक्सर साइबरबुलिंग, ट्रोलिंग और ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव हो सकता है।
  • मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण: सोशल मीडिया एल्गोरिदम लत लगाने वाली स्क्रॉलिंग, शरीर की अवास्तविक छवियों और साथियों के दबाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  • हानिकारक या अनुचित सामग्री के संपर्क में आने से बचाव: नाबालिग उपयोगकर्ताओं को हिंसक, स्पष्ट या भ्रामक सामग्री का सामना करना पड़ सकता है, जो उनकी आयु और परिपक्वता के स्तर के लिए अनुपयुक्त है।
  • ऑनलाइन शिकारियों और शोषण से सुरक्षा: बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रूमिंग, यौन शोषण और तस्करी के जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
  • स्क्रीन की लत को कम करना और शैक्षणिक ध्यान में सुधार: सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग स्क्रीन की लत को बढ़ावा देता है, जिससे पढ़ाई का समय, एकाग्रता और शारीरिक गतिविधि कम होती है।
  • व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा: नाबालिग अक्सर अनजाने में व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे वे डेटा के दुरुपयोग, पहचान की चोरी और लक्षित हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  • गलत सूचना और कट्टरपंथ का मुकाबला: बच्चे आसानी से फर्जी समाचार, प्रचार या हानिकारक ऑनलाइन चुनौतियों पर विश्वास कर सकते हैं, जिससे उनके निर्णय और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं।

भारत में नाबालिग उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने की चुनौतियाँ

  • आयु सत्यापन में कठिनाई: अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्व-घोषित आयु पर निर्भर करते हैं, जिससे नाबालिगों के लिए गलत जानकारी देकर अकाउंट बनाना आसान हो जाता है।
  • सख्त सत्यापन के लिए पहचान संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  • तकनीकी और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ: करोड़ों उपयोगकर्ताओं और अनेक प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लागू करना जटिल है।
  • नीतिगत असंगति: यदि अलग-अलग राज्य अलग-अलग आयु सीमाएँ अपनाते हैं, तो इससे कानूनी और परिचालन संबंधी भ्रम पैदा हो सकता है।
  • डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव: व्यापक प्रतिबंध बच्चों के सूचना, अभिव्यक्ति और डिजिटल क्षेत्र में भागीदारी के अधिकार को सीमित कर सकते हैं।
  • उपयोगकर्ताओं के असुरक्षित प्लेटफॉर्म की ओर जाने का जोखिम: यदि मुख्यधारा के प्लेटफॉर्म पहुँच प्रतिबंधित करते हैं, तो किशोर कम विनियमित या अनाम प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं, जिससे वे अधिक जोखिमों के संपर्क में आ सकते हैं।
  • डिजिटल विभाजन का बढ़ना: भारत में सोशल मीडिया का उपयोग अक्सर सीखने, जागरूकता और संचार के लिए किया जाता है। प्रतिबंधों का प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों पर पड़ सकता है, जो जानकारी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।

सोशल मीडिया विनियमन का ऑस्ट्रेलिया मॉडल 

  • ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला पहला देश बना।

ऑनलाइन सेफ्टी संसोधन (Social Media Minimum Age) अधिनियम के तहत:

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना होगा।
  • प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के मौजूदा अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें हटाना होगा।
  • उन्हें नए अकाउंट या प्रतिबंधों से बचने के उपायों को रोकना होगा।
  • अकाउंट हटाने में हुई गलतियों को सुधारने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।
  • ऑस्ट्रेलियाई कानून के पीछे तर्क 
    • इसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों और मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाना है।
    • पहचाने गए मुद्दे:
      • स्क्रीन टाइम बढ़ाने वाली लत लगाने वाली डिजाइन सुविधाएँ।
      • मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाली हानिकारक सामग्री।
      • ऑस्ट्रेलियाई eSafety Commissioner द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% से अधिक युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सोशल मीडिया पर साइबरबुलिंग का अनुभव किया।

निष्कर्ष

  • बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके डिजिटल अधिकारों और सूचना तक पहुँच की रक्षा करने के लिए विनियमन, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, डिजिटल साक्षरता और अभिभावकीय भागीदारी को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

स्रोत: BS

 

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